राजनैतिक पेंशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का एक अंग है । इसके विभागीय मा0 मंत्री, श्री धर्मपाल सिंह जी हैं । राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन, उनकी सुविधाओं तथा सहायता आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किया जाता है ।
देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों की त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदरभाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राइज़ के बाद से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन/अनुदान की योजना चलायी गई। यह योजना वर्ष 1947 से लागू की गई। कालांतर में पेंशन/अनुदान हेतु दिनांक 06 अगस्त, 1975 से प्रभावी पेंशन नियमावली भी प्रख्यापित की गई। इस नियमावली के नियमों में प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जीवनपर्यन्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु के पश्चात उनके पात्र आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है।
लोकतन्त्र रक्षक सेनानियों (दिनांक-25-06-1975 से दिनांक-21-03-1977 तक लोकतन्त्र की रक्षा में योगदान) को सम्मान राशि एवं अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य भी सम्पादित किया जाता है1 लोकतन्त्र रक्षक सेनानियों को सम्मान राशि एवं अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु ''उ0प्र0 लोकतन्त्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016'' दिनांक-22 मार्च, 2016 से प्रभावी है। वर्तमान में लोकतन्त्र रक्षक सेनानियों/आश्रितों (पति/पत्नी यथास्थिति) को सम्मान राशि रू0 20,000/- प्रतिमाह प्रदान की जा रही है|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कठिनाईयों / समस्याओं आदि के निवारण के लिए राजनैतिक पेंशन विभाग के अधीन राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना फरवरी, 1973 में की गयी है । मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं । विशिष्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में शहीद स्मारकों के निर्माण / मूर्तियों की स्थापना हेतु स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ कार्यरत हैं । मा. मुख्यमंत्री जी इसके पदेन अध्यक्ष हैं ।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया गया है, जिनका जन्म स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में हुआ हो और जिनके माता / पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों । वर्तमान में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को रूपये 20,176 की धनराशि प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है ।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन योजना प्राप्त करने वाले सेनानी | 32 |
पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले आश्रितों की संख्या | 976 |
कुल - | 1008 |
लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि योजना प्राप्त करने वाले सेनानी | 4755 |
पारिवारिक सम्मान राशि प्राप्त करने वाले आश्रितों की संख्या | 1049 |
कुल - | 5804 |
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर की गयी कार्यवाहियां निम्नलिखित हैं:-
राजनैतिक पेंशन विभाग | |
1 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा पेंशनों को विनियमित करने के सम्बन्ध में नियमावली तथा पेंशन अनुदान प्रपत्र |
2 | पेंशन का भुगतान निदेशक, पेंशन द्वारा प्रदत्त प्राधिकार-पत्र पर किया जाना। |
3 | महिला सेनानी की मृत्यु के उपरान्त उनके भी आश्रितों को पेंशन/अनुदान |
4 | अनुदान की धनराशि में वृद्धि |
5 | सेनानियों तथा उनके पात्र आश्रितों को देय पेंशन की धनराशि में एकरूपता लाना |
6 | सार्वजानिक क्षेत्र के माध्यमों से पेंशन भुगतान |
7 | पत्नी के साथ सेनानी का युगल फोटो तीन प्रतियों में मांगा जाना |
8 | दिवंगत सेनानियों की विधवाओं को स्वीकृत पेंशन का भुगतान करते समय उनसे 6 मास में पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र मांगा जाना। |
9 | सेनानियों तथा उनके परिवार के पात्र आश्रितों को देय पेंशन की धनराशि में वृद्धि किया जाना। |
10 | सेनानी पेंशन की धनराशि में वृद्धि |
11 | सेनानियों को दांत, चश्मा, तथा श्रवण-यन्त्र खरीदने हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाना |
12 | सेनानियों तथा उनके आश्रितों को चिकित्सा हेतु स्वीकृत अनुदान का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर किया जाना |
13 | सेनानियों को जारी परिचय पत्रों को मान्यता दिया जाना एवं परिचय-पत्र का निर्धारित प्रपत्र |
14 | राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा |
15 | बसों में एक सहायक के साथ नि:शुल्क यात्रा की सुविधा |
16 | सेनानियों की मृत्यु होने पर उनका अन्तिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाना तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 12,000 रू0 का अनुदान दिया जाना। |
17 | अंतिम संस्कार हेतु दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि |
18 | लखनऊ में सेनानी सेवा सदन की स्थापना: नियम एवं प्रपत्र |
19 | जिलास्तर पर होने वाली जन प्रतिनिधियों की बैठकों में सेनानियों को आमंत्रित कर प्रतिनिधित्व दिया जाना |
20 | सेनानियों के साथ शिष्टता का व्यवहार तथा उनके पेंशन अनुदान के मामले में शीघ्रता से कार्यवाही। |
21 | सेनानियों के साथ शिष्टता का व्यवहार तथा उन्हें शासकीय समारोहों में आमंत्रित कर उचित स्थान देने के सम्बन्ध में |
शिक्षा विभाग | |
22 | आश्रितों को विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर छात्रवृत्ति आदि की सुविधा |
23 | सेनानियों एवं उनकी संतानों, आश्रितों को वृत्तिकायें तथा शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने से सम्बन्धित योजना तथा निर्धारित प्रपत्र |
24 | मान्यता प्राइज़ अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवा विस्तरण के सम्बन्ध में |
25 | राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये शिक्षण पाठयक्रम में प्रवेश नियमावली |
26 | समस्त प्रकार के राजकीय एवं अशासकीय एल टी, डी पी एड तथा सी टी (गृह विज्ञान) सीटी (नर्सरी) व सीपीएड प्रशिक्षा महाविद्यालय के प्रवेश हेतु चयन |
27 | सेनानियों की संतानों/आश्रितों को वृत्तिकायें तथा शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में |
28 | वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अध्यापकों को उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात एक वर्ष का सेवा |
29 | विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर दिये जाने वाले अनावर्तक अनुदान की दरों में संशोधन |
30 | शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने के लिए आश्रित की परिभाषा में संशोधन |
31 | वृत्तिकायें तथा शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने सम्बन्धी योजना में संशोधन |
चिकित्सा विभाग | |
32 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं |
33 | राज्य के विभिन्न विभागों के व्यक्तियों को राजकीय अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा |
34 | राजकीय अस्पतालों में सेनानियों तथा उनके आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं |
35 | सेनानियों तथा उनके आश्रितों का नि:शुल्क चिकित्सा तथा नि:शुल्क भोजन सुविधा |
36 | असाध्य रोगों के उपचार के लिए विशेष चिकित्सा की व्यवस्था |
37 | राजकीय मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 कोर्स में प्रवेश के लिए कम्बाइन्ड मेडिकल टेस्ट में आरक्षण |
38 | राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों तथा अन्य सहायता प्रवेश हेतु आरक्षण |
39 | चिकित्सा व्यवस्था में तत्परता बरतने के लिए निर्देश |
40 | चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी के लिये औषधालयों पर एक सूचना-पट लगाये जाने के निर्देश |
प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग | |
41 | सेनानियों के आश्रितों को प्रवेश में आरक्षण |
42 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षार्थियों के लिये प्रवेश में आरक्षण |
कार्मिक विभाग | |
43 | सरकारी सेवाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये सुविधायें |
44 | आश्रित अभ्यर्थियों को उच्चतम सीमा में छूट |
45 | छूट के लिए आश्रितों की परिभाषा तथा उसके लिये प्रमाण-पत्र |
46 | आयु सीमा में छूट तथा आरक्षण की सुविधा के लिए निर्धारित अवधि का बढ़ाया जाना |
47 | राजकीय सेवारत आश्रितों को आवश्यक छंटनी से मुक्ति |
48 | शासकीय सेवाओं में आरक्षण |
49 | सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में सुविधाएं प्रदान करने हेतु दिये जाने वाले आश्रित प्रमाण-पत्र एवं उसका स्पष्टीकरण |
50 | सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण |
51 | 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरान्त एक वर्ष का सेवा विस्तार |
खाद्य तथा रसद विभाग | |
52 | सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में वरीयता। |
53 | खाद्यान्न क्रय करने हेतु ठेकेदारों की नियुक्ति में प्राथमिकता |
आवास विभाग | |
54 | भू-खण्डों तथा भवनों के आवंटन क्रम में आरक्षण |
नगर विकास विभाग | |
55 | स्थानीय निकाय की सेवाओं में आरक्षण |
राजस्व विभाग | |
56 | सीलिंग भूमि के आवंटन में वरीयता |
57 | भूमि अध्याप्ति से मुक्त रखे जाने की सुविधा |
भारत सरकार | |
58 | केन्द्रीय पेंशन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देश, शासनादेश एवं निर्धारित प्रपत्र |